देहरादून में शस्त्र लाइसेंसों पर बड़ी कार्रवाई: 827 लाइसेंस निरस्त

यूआईएन विहीन 773 और तय सीमा से अधिक हथियार रखने वाले 54 लाइसेंस रद्द

by khabarchaumasa

उत्तराखण्ड शासन के गृह अनुभाग-05 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर 2025, 03 मई 2017 एवं 09 मार्च 2023 के क्रम में जिला प्रशासन देहरादून ने शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में सख्त कदम उठाया है। शासनादेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि 30 जून 2020 के पश्चात जिन शस्त्र लाइसेंस प्रकरणों में एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट नहीं किया गया है, उन्हें निरस्त किया जाना अनिवार्य है। इन निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस धारकों को यूआईएन जनरेट कराने एवं नवीन आवेदन प्रक्रिया अपनाने के लिए सूचित किया गया। इसके बावजूद जनपद में 773 शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन के पाए गए। शासनादेशों के अनुपालन में उक्त सभी 773 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल से विलोपित कर दिए गए हैं।

आयुध अधिनियम, 1959 में वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम दो शस्त्र रखने की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत देहरादून में 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त शस्त्र हटाने हेतु 26 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद इन सभी के दो से अधिक शस्त्र एवं संबंधित लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। निरस्त शस्त्रों एवं लाइसेंसों का विवरण एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल से भी विलोपित कर दिया गया है।

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